No: 18-2011 Dated: Nov, 14 2011

बिहार सरकार 

सामान्य प्रशासन विभाग 

!! संकल्प !! 

    राज्य की घोषित नीति एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य के सरकारी सेवकों के ज्ञान एवं कौशल का उन्नयन एवं कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव पैदा कर राज्य के विकास में उनकी क्षमता का भरपूर उपयोग करने की दृष्टि से उन्हें समुचित प्रशिक्षण देने हेतु राज्य प्रशिक्षण नीति का निरूपण सरकार के विचाराधीन था। 

2. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी स्तरों एवं सम्वर्गों के सरकारी सेवकों के ज्ञान एवं कौशल उन्नयन हेतु राज्य प्रशिक्षण नीति का निरूपण किया गया है ।

3. राज्य प्रशिक्षण नीति के अधीन सभी स्तरों के सरकारी सेवकों को चाहे वे सीधी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति द्वारा नियुक्त हुए हों, उन्हें सेवा में प्रवेशकालीन एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 

4. राज्य प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु सभी विभागों द्वारा अपने विभाग में एक नोडल पदाधिकारी मनोनीत किया जाएगा जो प्रशिक्षण के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं समन्वय के लिए जिम्मेवार होंगे। 

5. सभी विभाग अपने अधीनस्थ सम्वों/सेवाओं/पदधारकों के प्रशिक्षण - हेतु आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करेंगे तथा इस कार्य में बिपार्ड अथवा आवश्यकतानुसार अन्य परामर्शी एवं विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त कर सकेंगे। 

6. राज्य प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक विभाग/संगठन अपने मूल वेतन का 1.5 प्रतिशत राशि प्रशिक्षण के लिए कर्णाकित करेंगे जो केवल प्रशिक्षण पर व्यय किया जाएगा तथा किसी भी हालत में इसे अन्य मदों में विचलित नहीं किया जाएगा। 

7. राज्य प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु सभी विभाग प्रशिक्षण नीति के प्रावधानों को लागू करने हेतु दृढ़ता से प्रयास करेंगे तथा विभागीय भूमिका एवं उत्तरदायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 

8. सभी राजकीय लोक उपक्रमों द्वारा भी प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु ठोस कदम उठाया जाएगा। 

9. सभी विभाग राज्य प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने .. के क्रम में प्रशिक्षण पूर्व विश्लेषण एवं प्रशिक्षण के पश्चात विश्लेषण को प्राथमिकता देंगे ताकि प्रशिक्षण की उपयोगिता सुनिश्चित हो सके एवं राज्य प्रशिक्षण नीति के उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित किया जा सके | 

10. राज्य प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। 

11. सभी विभाग अपने अधीनस्थ कर्मियों को विभागीय कार्यों से संबंधित विषयों का प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेंगे तथा उसकी एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशिक्षण शाखा) को उपलब्ध करायेंगे। आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय। 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

(अजय कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

 

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