No: 21/3135 Dated: Mar, 06 2018

संख्या-21/एस.एस.सी (नियमावली)-06/2017,सा.प्र.3135/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-12 की उप धारा-(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा-संचालन नियमावली, 2010 के नियम-5 को तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करती हैं :
" 5. (1) परीक्षाएँ निम्नलिखित दो या अधिक चरणों में आयोजित की जाएँगी :
  (क) प्रारंभिक परीक्षा ।-(एक या एक से अधिक चरणों में) आवेदन पत्रों की संख्या चार लाख से अधिक होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जायेगी।
  (ख) मुख्य परीक्षा।
(2) आयोग, किसी भी परीक्षा के लिए, कम्प्युटर आधारित किसी परीक्षा के संचालन हेतु निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(डा.रणजीत कुमार सिंह) 
सरकार के अपर सचिव।

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