No: 11960 Dated: Aug, 17 2015

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

संख्या -21/ बी.पी.एस.सी.(स्था.)-01/2014,सा.प्र.11960/ भारत के संविधान के अनुच्छेद-318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा-शत्तें) विनियमावली, 1960 के विनियम-16 के बाद निम्नलिखित नया विनियम- 16 क तुरत के प्रभाव से अन्तः स्थापित करते हैं :-

  "16 क- बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, केन्द्रीय असैनिक सेवाएँ (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के नियम-7 में विहित प्रावधानों के अनुरूप, “छुट्टी यात्रा रियायत" की सुविधा के हकदार होंगे।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(केशव कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

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