No: 18/8113 Dated: Jun, 18 2019

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

|| अधिसूचना ||

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 4, 2011) की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1423 दिनांक-11.05.2011(अधिसूचना संख्या-19431 दिनांक-23.12.2013 द्वारा प्रतिस्थापित) (समय-समय पर यथा सशोधित) के परिशिष्ट-1 के अंत में राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग की निम्नांकित सेवा को कमांक-29 के रूप में तुरन्त के प्रभाव से जोड़ी जाती है:-

 

क्र०

 

    

      सेवा का नाम

 

नामनिर्दिष्ट लोक सेवक

 

सेवा उपलब्ध करने हेतु नियत समय

 

अपीलीय प्राधिकार

प्रथम अपील निपटारा के लिए

नियत समय

 

पुनर्विलोकन प्राधिकार

द्वितीय अपील के लिए नियत समय 





 

29




 

वृद्धजन पेंशन योजना

(क) प्राप्त आवेदन को सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थापन

प्रखंड विकास पदाधिकारी

21 कार्य दिवस

अनुमंडल पदाधिकारी

15 कार्य दिवस 

जिला पदाधिकारी

15 कार्य दिवस

(ख) अनुशंसा के साथ प्राप्त होने के पश्चात अपेक्षानुसार 'सत्यापन एवं

निर्णय

अनुमंडल पदाधिकारी

21 कार्य दिवस

जिला पदाधिकारी

15 कार्य दिवस

प्रमंडलीय  आयुक्त

15 कार्य दिवस

2. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन उक्त सेवाओं को प्राप्त करने हेतु योजनावार विहित आवेदन पत्र  (प्रपत्र-1), सहमति पत्र (प्रपत्र-1 एवं II) और इसके साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक कागजातों का चेक-लिस्ट, प्रपत्र-III होगा, जो इसके साथ संलग्न हैं।

3. सेवा प्राप्त करने हेतु समाज कल्याण विभाग आवश्यकतानुसार, समय-समय, पर इससे संबंधित अन्य प्रपत्र, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात जारी कर सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अवनीश कुमार सिंह) 

सरकार के उपसचिव

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