No: 3/12425 Dated: Sep, 12 2016

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंम:- (1) यह नियमावली “स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त), नियमावली, 2016" कही जा सकेगी।
    (2) इसका विस्तार स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली तक सीमित रहेगा।
    (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ:- इस नियमावली में जबतक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो
    (i) "राज्य सरकार"  से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार 
    (ii) “नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है प्रधान स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली 
    (iii) "विभाग" से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग: 
    (iv) “संवर्ग" से अभिप्रेत है स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन स्थानिक आयुक्त कार्यालय का समूह 'घ' संवर्ग: 
    (v) “संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है स्थानिक आयुक्त के सचिव, बिहार भवन नई दिल्ली : 
    (vi) "चयन समिति" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम-8 में गठित चयन समितिः
    (vii) "पैनल" से अभिप्रेत है चयन समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची। 
3. संवर्ग का गठन:- यह संवर्ग स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली तक सीमित रहेगा। इस नियमावली के आरम्भ होने के पूर्व से इन पदों पर नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जाऐंगे।
4. प्राधिकृत बल:- राज्य सरकार इस संवर्ग में पदों की प्राधिकृत संख्या अवधारित कर सकेगी तथा इस हेतु स्थायी या अस्थायी पद भी सृजित कर सकेगी, अथवा किसी पद का स्थगित या रिक्त रख सकेगी। इस आधार पर छंटनीग्रस्त इस संवर्ग के किसी भी सदस्य को प्रतिकर का अधिकार नहीं होगा। 
5. अर्हता:- समूह 'घ के पदों पर सीधी भर्ती बेसिक ग्रेड के वेतनमान में होगी। भर्ती हेतु- (i) उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता दसवीं ( मैट्रिक) उत्तीर्ण या समकक्ष होगी।
    (ii) उम्मीदवारों का स्वस्थ होना एवं साईकिल चलाने का ज्ञान होना आवश्यक होगा। महिला उम्मीदवारों के मामले में साईकिल चलाने के ज्ञान को शिथिल किया जा  सकेगा।
    (iii) उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु वहीं होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। 
    परंतु, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 8025 दिनांक- 21.05.2013 के आधार पर, स्थानिक आयुक्त कार्यालय में कम से कम 5 वर्ष तक लगातार संविदा के आधार पर समूह “घ' के पद पर कार्यरत कर्मियों को, समूह 'घ' के नियमित पद पर नियुक्ति हेतु Overage होने की स्थिति में, अधिकतम उम्र सीमा में पूर्व से संपादित कार्य अवधि के समतुल्य छूट अनुमान्य होगी। 
6. आरक्षण/रोस्टर:-  रिक्तियों का आकलन करने के पश्चात वास्तविक एवं संगावित रिक्तियों के अनुसार रोस्टर पंजी क्लीयर कराकर आरक्षण कोटिवार अनुशंसित पैनल से नियुक्ति की जा सकेगी। 7 रिक्तियों का अनिवार्य विज्ञापन - विज्ञापन के द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों पर विचार कर चयन समिति द्वारा पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए रिक्तियों के विरुद्ध आरक्षण कोटिवार पैनल तैयार किया जायेगा।

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