No: 5192 Dated: Apr, 06 2015

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

सं.-21/एस.एस.सी.-24/2013.सा.प्र.5192-/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम-7, 2002) की धारा-12 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010 के नियम-5 के निम्नलिखित अंश को तुरंत के प्रभाव से विलोपित करती है :

" प्रत्येक परीक्षा में 10 प्रतिशत उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा-2 के लिए शामिल होने की अनुमति दी जायेगी। प्रारंभिक परीक्षा 2 के सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की जायेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से.
(केशव कुमार सिंह)        
सरकार के अपर सचिव ।   

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