No: 1361 Dated: Apr, 05 2011

सामान्य प्रशासन विभाग 

:: अधिसूचना ::

भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल “बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 2010" में निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से करते हैं:

संशोधन 

उक्त नियमावली में-

1. नियम-6 के उपनियम(2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:

"परन्तु महाधिवक्ता के कार्यालय में भर्ती हेतु पैनेल तैयार करने के लिए चयन समिति का गठन महाधिवक्ता द्वारा किया जायेगा।" 

2. नियम-6 के उपनियम (3) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः--

"परन्तु महाधिवक्ता के कार्यालय में भर्ती हेतु पैनेल तैयार करने के लिए चयन समिति का गठन महाधिवक्ता द्वारा किया जायेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

(अतुल कुमार सिन्हा) 

सरकार के अपर सचिव ।

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