No: 18/8065 Dated: Jun, 18 2019

संख्या -18/लो०शि०नि०-14-04/2016(खंड-1)8065- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ योजनाओं. कार्यक्रमों एवं सेवाओं, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा, के संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-7695, दिनांक-30.05.2016 के परिशिष्ट-1 के बाद निम्नलिखित नए परिशिष्ट तुरंत के प्रभाव से जोड़ती है:-
(क) यथा संलग्न परिशिष्ट-2(क) के अनुसार नई योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा, (ख) यथा संलग्न परिशिष्ट-2 
(ख) के अनुसार कुछ योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं को नई योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं से प्रतिस्थापन, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा;
(ग) यथा संलग्न परिशिष्ट-2 (ग) के अनुसार लोक प्राधिकार एवं विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा।

 

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

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