No: 21/5031 Dated: Apr, 13 2018

संख्या-21/एस.एस.सी.(नियमावली)-07/2017.सा.प्र.5031/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 बिहार अधिनियम 7. 2002) की धारा-12 की उप धारा-(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 के नियम-11 के उपनियम-(3) को निम्नलिखित द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करती है :
 " (3) सरकार द्वारा समय-समय पर, स्वीकृत पदबल के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा संचालन और प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए. विज्ञापन के आधार पर, बाह्य व्यक्तियों/सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविदा के आधार पर वचनबद्ध (engage) करने तथा उनका एक पैनल तैयार करने हेतु, आयोग आवेदन आमंत्रित कर सकेंगा। ऐसे व्यक्तियों / सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन, आरक्षित कोटि के सदस्यों के उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए, किया जाएगा। ऐसे वचनबद्ध वाह्य व्यक्तियों को इस आधार पर सरकारी सेवा में नियोजन का कोई अधिकार नहीं होगा। पैनल केवल दो वर्ष के लिए वैध रहेगा और तत्पश्चात् वह व्यपगत माना जाएगा। किसी पैनल की समाप्ति की तिथि से दो माह पूर्व अगला पैनल तैयार करने की कार्रवाई आयोग द्वारा आरंभ की जा सकेगी। बच्चनबद्ध किये जाने वाले व्यक्तियों तथा उनके पदों की संख्या तथा उनको भुगतेय राशि की दर, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनिश्चित की जायेगी।
      परन्तु, आरक्षित कोटि के वाह्य व्यक्तियों / सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, सामान्य कोटि के व्यक्तियों को वचनबद्ध किया जा सकेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(राजेन्द्र राय)         
सरकार के अपर सचिव   

 

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