No: 1430 Dated: Dec, 23 2014

प्रेषक,

  पी०एस० जंगपांगी. 

  सचिव,

  उत्तराखण्ड शासन। 

सेवा में,

   निदेशक, 

   महिला/समाज कल्याण, उत्तराखण्ड.

   हल्द्वानी-नैनीताल। 

विषय  :-  “तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना में पुरूषों को भी सम्मिलित किया जाना।

महोदय,

      उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि व्यवसाय में संलग्न महिलाओं के कृषि कार्य में विकलांग होने की स्थिति में उन विकलांग महिलाओं को प्रतिमाह रू0 800/- भरण-पोषण अनुदान प्रदान किये जाने के लिए शासनादेश संख्या 328/XVII-2/14-01(16)/2014 दिनांक 04 मार्च, 2014 के द्वारा प्रारम्भ "तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय कर रहे पुरुषों को भी कृषि कार्य में विकलांग होने की स्थिति में प्रतिमाह ₹ 800/- भरण-पोषण अनुदान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- योजनान्तर्गत मासिक आय सीमा का प्राविधान नहीं है।

2. योजना का लाभ ऐसे ग्रामीण पुरुषों को अनुमन्य होगा, जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 20 से 40 के मध्य हो। 

3. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत किसी अन्य योजना का लाभ प्रदान नहीं हो रहा हो।

4.  ऐसे पुरूष यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेते हैं एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आते है, तो उन्हें वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक सम्बन्धित पुरूष को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति/भुगतान नहीं होती. तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जायेगी। 

5 यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 1013/xxVil(I)/2014 दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी०एस० जंगपांगी)

सचिव।

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