No: 193 Dated: Feb, 26 2019

प्रेषक, 

                डा. रणबीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, 

    उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,      

                निदेशक, 

                समाज कल्याण उत्तराखण्ड, 

    हल्द्वानी-नैनीताल। 

विषय :-   छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शासकीय/अशासकीय कॉलेजों में शैक्षणिक शुल्क में असमानता के सम्बन्ध में। 

महोदय, 

    उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-4413/स0क0/छा0भुगतान/ 2018-19 दिनांक 07 फरवरी, 2019 में किये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शासकीय शिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न कोरों में शिक्षण शुल्क में असमानता होने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु राज्य के शासकीय संस्थानों के विभिन्न कोर्सी हेतु वर्तमान शिक्षा शुल्क (फीस) में से न्यूनतम शिक्षण शुल्क (शून्य शुल्क को छोड़कर) के तहत छात्रवृत्ति के भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है। 

2- उपरोक्त अनुमति उन प्रकरणों में जहां प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण समिति द्वारा कोर्सों के शिक्षण शुल्क (Tution Fee) का निर्धारण न किया गया हो, मा0 समिति द्वारा नियमानुसार शुल्क निर्धारण की  प्रत्याशा में होगी अर्थात सम्बन्धित संस्थान से अपेक्षा है कि वह यथाशीघ्र नियमानुसार पाठ्यक्रम का शुल्क, निर्धारण समिति के स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे, किन्तु जहां मा0 समिति द्वारा शुल्क निर्धारण कर दिया गया हो, उन मामलों में छात्रवृत्ति मा0 समिति के निर्णयानुसार अनुमन्य होगी। छात्रवृत्ति का एरियर देय नहीं होगा। 

भवदीय, 

(डा. रपाबीर सिंह) 

अपर मुख्य सचिव ।

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