No: 1165 Dated: Nov, 05 2019

प्रेषक, 

 एल.फैनई, 

 सचिव, 

 उत्तराखण्ड शासन। 

सेवा में, 

 निदेशक, 

 समाज कल्याण उत्तराखण्ड,

 हल्द्वानी-नैनीताल। 

विषय :- पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शासनादेश में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में। 

महोदय, 

    उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-273/ स.क./ दश.छा. एवं पू. दश छा./2019-2020 दिनांक 07 मई, 2019 तथा पत्र संख्या-1887/ स.क./ दश.छा. एवं भू.दश.छा./2019-2020 दिनांक 30 अगस्त, 2019 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-787/XVII-4/2017-01(82)/2014 दिनांक 01 जनवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1162/XVII(1)-3/2005-सी.एम.-(05)/2005 दिनांक 3 सितम्बर 2005 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

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