No: 195 Dated: Feb, 08 2019

प्रेषक, 

                 डा. रणबीर सिंह, 

                 अपर मुख्य सचिव, 

                 उत्तराखण्ड शासन। 

सेवा में       

                 निदेशक, 

                 समाज कल्याण उत्तराखण्ड, 

                 हल्द्वानी-नैनीताल। 

विषय : -   वित्तीय वर्ष 2017-18 से विभागीय पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में। 

महोदय, 

        उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-4301/स0क0/अपि० पू०दाछा0/2018 –2019 दिनांक 01 फरवरी, 2019 एवं नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-257/स0क0/आई०टी०सैल/एन०एस० ए0पी0/2018-19 दिनांक 10 जनवरी, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-787/XVII-4/2017-01(82)2014 दिनांक 01 जनवरी, 2018 के सम्प्रति बिन्दु संख्या-09 एवं 12 में समुचित विचारोपरान्त निम्नवत संशोधन किया जाता है : 

(i) बिन्दु संख्या-09 : सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष छात्र/छात्राओं द्वारा प्रेषित किये गये  आवेदन पत्रों को परीक्षण, सत्यापन और संस्थान स्तर से स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित तिथि सीमा के अन्तर्गत आवेदन पत्रों को जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन प्रेषित किये जायेंगे। यदि किसी आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो सम्बन्धित संस्थान/स्कूल द्वारा ऐसे आवेदनों को अस्थायी निरस्त (दोषयुक्त) करार दिया जायेगा तत्पश्चात् छात्र-छात्राओं द्वारा आवेदन की कमियों को पूर्ण करने के उपरान्त पुनः संशोधित आवेदन को शैक्षणिक संस्थान/स्कूल को ऑनलाईन प्रेषित किया जायेगा, जिसके पश्चात् सम्बन्धित संस्थान द्वारा आवेदन को पुनः परीक्षण, सत्यापन और संस्थान स्तर से स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित तिथि सीमा के अन्तर्गत सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन प्रेषित किया जायेगा। 

(ii) बिन्दु संख्या-12 : सम्बन्धित संस्थान द्वारा प्राप्त ऑन लाईन आवेदन पत्रों को  स्वीकृत करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ई-बिल तथा पात्र छात्र-छात्राओं के नाम एवं सी0बी0एस0 खातों का विवरण सहित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को ऑन-लाईन प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान सीधे सम्बन्धित छात्र-छात्रा के सी0बी0एस0 खाते में सुनिश्चित किया जायेगा। छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र-छात्राओं के मूल निवास के जनपद के द्वारा किया जायेगा। 

2- उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान करने हेतु कोषागार एवं एन०एस०पी0 टीम के द्वारा भुगतान हेतु पेमेंट मोड्यूल (सॉफ्टवेयर) का निर्माण किया गया है। छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान करने हेतु छात्र-छात्राओं के डाटा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) से कोषागार में भुगतान हेतु स्थानान्तरित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के राज्य स्तरीय लॉग इन आईडी पासवर्ड के माध्यम से किया जायेगा। चूंकि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के राज्य स्तरीय लॉग इन आईडी पासवर्ड आई0टी0सेल, समाज कल्याण के पास उपलब्ध है अतः आई0टी0 सेल समाज कल्याण द्वारा ही कोषागार एवं एन0एस0पी0 टीम के द्वारा भुगतान हेतु निर्मित पेमेंट मोड्यूल के माध्यम से छात्र-छात्राओं के समस्त डाटा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) से कोषागार में स्थानान्तरित किया जायेगा, तत्पश्चात जिलों के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कोषागार के पोर्टल पर लॉग इन के उपरान्त छात्रवृत्ति के ऑन लाईन बिल तैयार किये जायेंगे। 

3- शासनादेश संख्या-787/XVII-4/2017-01(82)2014 दिनांक 01 जनवरी, 2018 के सम्प्रति बिन्दु संख्या-09 एवं 12 को इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा उक्त बिन्दु संख्या-09 के शेष भाग एवं शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत लागू रहेंगी। 

भवदीय, 

(डा. रणबीर सिंह) 

अपर मुख्य सचिव 

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