No: 03 Dated: Mar, 06 2018

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति नियमावली, 2018" कहीं जा सकेगी।
        (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
        (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 
2. परिभाषाएँ- जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में --
      (i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार,
      (ii) “सरकारी सेवक से अभिप्रेत है. वह व्यक्ति जो स्थायी रूप से सृजित पद के विरूद्ध नियमित रूप से सरकारी सेवक के रूप में नियुक्त हो और जिसकी विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति पर इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जा रहा
      (ii) "नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है किसी सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु विहित नियुक्ति नियमावली/अथवा अन्य अनुदेश में घोषित नियुक्ति प्राधिकार;
      (iv) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार' से अभिप्रेत है किसी सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित नियुक्ति प्राधिकार;
      (V) "विभाग" से अभिप्रेत हैं इस नियमावली के अधीन विचाराधीन सरकारी सेवक का पैतृक विभाग;
      (vi) "केन्द्रीय परीक्षा पर्षद से अभिप्रेत है विभिन्न पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों के लिये विभागीय परीक्षा के संचालन एवं नियमन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या- 13559 दिनांक-10.10.1961 में विहित केन्द्रीय परीक्षा पर्षद;
      (vii) "विहित परीक्षा से अभिप्रेत है राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवक के लिये विहित "हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण परीक्षा","कम्प्यूटर परीक्षा" अथवा 'विभागीय परीक्षा";
      (viii) "विभागीय परीक्षा से अभिप्रेत है 'राजपत्रित पदाधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा नियमावली, 1961* अथवा अन्य सेवा नियमावलियों में विहित विभागीय परीक्षा;
      (ix) “हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण परीक्षा से अभिप्रेत है "बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 के तहत मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन राजभाषा निदेशालय द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण परीक्षा;
      (x) 'कम्प्यूटर परीक्षा से अभिप्रेत है “बिहार सरकारी सेवक (समुपष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 के अधीन आयोजित कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा । 3 सरकारी सेवक की विहित परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति पर संबंधित कर्मचारी द्वारा उसके लिए आवेदन समर्पित करने पर ही विचार किया जाएगा। विमुक्ति आदेश 50 वर्ष की आयु पूरी होने के उपरांत आवेदन की तिथि से प्रभावी होगा। 
4        विमुक्ति उन्हीं सरकारी सेवकों को दी जा सकेगी, जिन्होने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जिन्होंने समय-समय पर आयोजित विहित परीक्षा में भाग लिया हो, और असफल रहे हों अथवा सरकारी कार्यों की अत्यावश्यकताओं के कारणों से विहित परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया जा सका हो अथवा उनके 50 वर्ष की आयु पूरा करने के 5 (पाँच) वर्ष पूर्व की निर्धारित अवधि में कभी विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं की गयी हो। 
5        संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के कर्तव्य-पालन अथवा उसके कार्यक्षमता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विमुक्ति पर विचार किया जायेगा। 
6        विमुक्ति के लिये आवेदन करने वाले संबंधित सरकारी सेवक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/चरित्रपुस्त में प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं होनी चाहिये। उनकी सेवा/कार्य संतोषप्रद होना चाहिये। साथ ही उनके विरूद्ध कोई अनुशासनिक /न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं होना चाहिये। 
7       किसी विहित परीक्षा में उर्तीणता से विमुक्ति पाने का अधिकार आज्ञापक नहीं होगा। किन्तु सक्षम प्राधिकार के लिये विमुक्ति हेतु दिये गये अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का कारण अभिलिखित करते हुए एक आदेश पारित करना अनिवार्य होगा। 
8       विमुक्ति का आदेश संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिये विहित नियुक्ति प्राधिकार के अनुमोदन से निर्गत किया जा सकेगा। 
9 विनियमावली बनाने की शक्ति-  इस नियमावली में विहित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विनियमावली का गठन किया जा सकेगा। 
10 शिथिलिकरण की शक्ति-  जहाँ सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है. वहाँ अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस नियमावली के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल किया जा सकेगा।

 

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