No: 1814 Dated: Dec, 30 2016

उत्तराखण्ड शासन 

समाज कल्याण अनुभाग

अधिसूचना 

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :- 

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) नियमावली, 2016" है। 

    (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2. नियम 21(2)(क)(ख) का संशोधन :- उत्तराखण्ड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 21(2)(क)(ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात् 

स्तम्भ-1 

वर्तमान नियम 

नियम 21. वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण परिषद् :-

21(2) कल्याण परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होगें -

(क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित (राज्य मंत्री स्तर) |   -   अध्यक्ष

(ख) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं में से राज्य द्वारा नामित |  -   उपाध्यक्ष (तीन)

स्तम्भ-2 

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम 

नियम 21:-. वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण परिषद् :-

21(2) कल्याण परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होगें; अर्थात, 

(क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित (राज्य मंत्री स्तर) |   -     अध्यक्ष 

(क) (1) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित।    -     कार्यकारी अध्यक्ष' 

(ख) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक (चार) कार्यकर्ताओं में से राज्य सरकार द्वारा नामित |     -    उपाध्यक्ष

भवदीया,              

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख) 

सचिव।              

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