UTTAR PRADESH AADHAAR ACT, 2017
No: 8 Dated: Mar, 07 2018
UTTAR PRADESH AADHAAR ACT, 2017
उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम, 2017
-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा;
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा;
(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं और किसी ऐसे उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उस उपबन्ध के प्रारम्भ के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।
2-(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) “आधार संख्या" का तात्पर्य केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी व्यक्ति को जारी की गई पहचान संख्या से है।
(ख) “राज्य सरकार का अभिकरण' का तात्पर्य स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के स्वामीत्वाधीन तथा उसके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य निकाय सहित उत्तर प्रदेश राज्य में किसी केन्द्रीय या राज्य विधि द्वारा स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या निकाय और इसमें सम्मिलित ऐसे निकायों से है जिनकी संरचना और प्रशासन राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है;
(ग) "अधिप्रमाणन" का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमेट्रिक सूचना सहित आधार संख्या केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को उसके सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाती है और ऐसा निक्षेपागार अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी शुद्धता या तत्सम्बन्धी कमी को सत्यापित करता है;
(घ) "प्रसुविधा" का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रदत्त नकद या वस्तु के रूप में किसी लाभ, दान, पुरस्कार, अनुतोष या संदाय से है और इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली अन्य प्रसुविधायें सम्मिलित है;
(ड) "बायोमैट्रिक सूचना" का तात्पर्य फोटोग्राफ, फिंगर प्रिंट, आईरिस स्कैन या केंद्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के अन्य जैविक प्रतीकों से है;
(च) “केन्द्रीय अधिनियम" का तात्पर्य आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 से है;
(छ) "केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार" का तात्पर्य एक या अधिक अवस्थानों में ऐसे केंद्रीयकृत आंकड़ा आधार से है जिसमें आधार संख्या धारकों को जारी समस्त आधार संख्याओं के साथ ऐसे व्यक्तियों की सम्बन्धित जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैटिक सूचना तथा उससे संबंधित अन्य सूचना अन्तर्विष्ट है;
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