No: 4 Dated: Mar, 06 2020

UTTAR PRADESH POLICE AND FORENSIC SCIENCE UNIVERSITY ACT, 2020

उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020

-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना दवारा नियत करे। 
2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-
(एक) “विद्या परिषद" का तात्पर्य धारा 24 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;
(दो) “बोर्ड" का तात्पर्य धारा 20 के अधीन गठित विश्वविद्यालय के संचालक बोई से है;
(तीन) "कुलाधिपति" का तात्पर्य धारा 9 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;
(चार) "संकायाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष से है;
(पाँच) “निदेशक, अनुसंधान एवम् विकास" का तात्पर्य धारा 28 के उपबन्धों के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के निदेशक, अनुसंधान एवम् विकास से है;
(छः) "महा-परिषद" का तात्पर्य धारा 16 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का महापरिषद से है।
(सात) "निदेशक" का तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के संस्थानों या केन्द्रों के निदेशकों से है;
(आठ) "कुलपति" का तात्पर्य धारा 10 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति से है;
(नौ) "वित्त समिति" का तात्पर्य धारा 26 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है; 
(दस) "विहित" का तात्पर्य विनियमावली द्वारा विहित में है;
(ग्यारह) "कुल सचिव" का तात्पर्य धारा 12 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है;
(बारह) वित्त अधिकारी का तात्पर्य धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी से है;
(तेरह) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित एवम् निगमित उत्तर प्रदेश और फोरेंसिक साइंस विश्वविदयालय से है।

 

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