No: 1555 Dated: Nov, 07 2015

उत्तराखण्ड शासन 

समाज कल्याण अनुभाग  

अधिसूचना 

राज्यपाल "भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है : 

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) नियमावली, 2015" है। 

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। 

2.  नियम 21 का संशोधन:- मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा; अर्थात ;

स्तम्भ-1             

 वर्तमान नियम 

नियम 21. वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद्:

21(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा अधिनियम के प्रभावी केयान्वयन के लिए उसे सलाह देने हेतु वरिष्ठ नागरिकों की एक राज्य परिषद गठित करेगी और वह वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें

2) राज्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होगें; अर्थात:-

क)वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य सरकार का मंत्री -   पदेन अध्यक्ष

ख) विकलांगता, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, स्वास्थ्य, गृह, संचार, पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित अन्य विषयों को देखने वाले विभागों के सचिव - पदेन सदस्य

ग) राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित सदस्य ऐसी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों और सामाजिक और कार्यकर्ताओं में से राज्य सरकार द्वारा नामित - सदस्य 

(घ) राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसी संख्या में वरिष्ठ परन्तु परिषद् के पदेन सदस्यों की संख्या से न्यून नहीं, में ऐसे राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक - सदस्य

(ड) राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण विभाग का निदेशक - पदेन सदस्य सचिव

(3) राज्य परिषद् छ: माह में न्यूनतम एक बार बैठक बैठक आहूत करेगी। 

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

21(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा अधिनियम के प्रभावी केयान्वयन के लिए उसे सलाह देने हेतु वरिष्ठ नागरिकों की एक राज्य परिषद गठित करेगी और वह वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें

2) राज्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होगें; अर्थात:- 

(क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित (राज्य मंत्री स्तर) - अध्यक्ष

(ख) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं में से राज्य सरकार द्वारा नामित -  उपाध्यक्ष (तीन) 

ग) राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं में से राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य - सदस्य

(घ) राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित सदस्य निर्धारित ऐसी संख्या में,परन्तु परिषद् के नामित उपाध्यक्षों की की संख्या से न्यून नहीं, में ऐसे राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक - सदस्य

(ड) राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण विभाग का निदेशक - पदेन सदस्य सचिव 

(3) कल्याण परिषद् छ: माह में न्यूनतम एक बार आहूत करेगी। 

भवदीय, 

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख) 

सचिव। 

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