No: -- Dated: Dec, 16 2011

श्रीलंका के सीता मंदिर की यात्रा

संक्षिप्त नियम (1) यह नियम मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के श्रीलंका के सीता मंदिर अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया यात्रा नियम, 2011 कहलायेंगे।

2. उद्देश्य (1) इस योजना का उद्देश्य श्रीलंका स्थित सीता मंदिर अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया की तीर्थ यात्राओं पर जाने वाले प्रदेश के यात्रियों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है।

3 परिभाषा :- "तीर्थ यात्रियों" से अभिप्रेत है वे वे व्यक्ति जिन्होंने श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया की पूर्ण कर ली हो।

4. तीर्थ यात्रा जाने के लिये पात्रता - (1) श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया की तीर्थयात्रा पर जाने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।

     (2) प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवनकाल में केवल एक बार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

5. तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान राशि - (1) मध्यप्रदेश के मूल निवासी ऐसे व्यक्तियों को जिन्हेंने श्रीलंका स्थित सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया की यात्रा पूर्ण कर ली हो, यात्रा उपरान्त यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसी यात्रा पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (अधिकतम रूपये 30,000 /- ) राज्य शासन द्वारा की जायेगी।

    (2) अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल को आवेदन करना होगा एवं पर्यटन विकास निगम अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान की राशि का भुगतान करेगा ।

6. अनुदान का भुगतान - अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्तियों द्वारा तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र मे प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करना होंगे।

7. इस नियम के किसी भी उपखण्ड की व्याख्या के लिये प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के निर्देश अंतिम होंगे।

8. उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

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