No: 3 Dated: Feb, 10 2020

Web Media Policy-2016

उ.प्र. वेब मीडिया नीत-2016 यथा संशोधित-2020

-: संशोधित प्राविधान :-
  1. विज्ञापन मान्यता हेतु वेब विज्ञापन मान्यता हेतु वेब साइट कम से कम 02 वर्ष से अस्तित्व में अस्तित्व में होना अनिवार्य होगा। 
  2. ऐसे वेबसाइट्स/पोर्टल जिनके दर का निर्धारण भारत सरकार के डी0ए0वी0पी0 द्वारा किया गया हो, उन्हें विभाग द्वारा सूचीबद्ध माना जाएगा।
  3. सूचना विभाग में वेबसाइट्स विज्ञापन हेतु, सूचना विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सूचीबद्ध किए जाएंगे। डीएवीपी में सूचीबद्ध वेबसाइट्स भी सूचना विभाग में इसी प्रक्रिया अनुसार सूचीबद्ध किए जाएंगे।
  4. समाचार पत्र/पत्रिकाओ की भांति वेब साइटों को मान्यता एवं विज्ञापन प्रदान करने के बारे में प्रदान करने के बारे में निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इससे संबंधित किसी विवाद के लिये वाद क्षेत्र केवल लखनऊ ही होगा।
  5. वेबसाइटों की श्रेणी में विज्ञापन डीएवीपी एवं विभाग में सूचीबद्ध वेबसाइटों को ही उपलब्ध कराये जायेंगे।
  6. विज्ञापन उन वेबसाइट को दिया जायेगा, जिनकी प्रति माह हिट्स की संख्या न्यूनतम 0.50 लाख हिट्स होगी। उक्त गणना यूनिक यूजर प्रतिमाह के आधार पर की जाएगी।
  7. यूनिक यूजर की गणना हेतु 6 महीने का औसत आधार लिया जाएगा। वेबसाइट को वेबसाइट ऑडिटर द्वारा प्रमाणित विगत 06 माह की औसत मासिक यूजर काउंट की रिपोर्ट सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में जमा कराना होगा। सूचना विभाग वेबसाइट के यूनिक यूजर डेटा की प्रामणिकता की जॉच अंतरर्राष्ट्रीय स्वीकृत और विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल (गूगल एनालिटिक्स और कॉमस्‍को आदि), जिसके जरिये भारत में वेबसाइट ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता हो, के द्वारा किया जाएगा।

 

 

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