No: 347 Dated: Aug, 24 1977

25 / 30 वर्ष की सेवा अथवा 55 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रकरणों का पुनर्विलोकन करना

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