No: F 2-4/2022 Dated: Mar, 03 2023

राज्य शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में आधार सन्निहित डी.बी.टी. के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जाना

राज्य शासन ने एतद द्वारा निर्णय लिया है कि विभिन्न विभागों की प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों को अनुदान राशि का भुगतान आधार सन्निहित डी.बी. टी. (AEPS) के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाये । आधार सन्निहित डी. बी. टी. के माध्यम से हितग्राहियों को अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था IFMIS एवं PFMS दोनों स्तरों पर प्रचलित योजनाओं के लिये सुनिश्चित होगी । 

2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आधार सन्निहित डी. वी. टी. ( AEPS ) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये । उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु IFMIS अंतर्गत आधार क्रमांक के सत्यापन एवं आधार लुकअप की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । आहरण एवं संवितरण अधिकारी IFMIS पर निर्धारित Excel प्रारूप में आधार क्रमांक का Data अपलोड कर आधार सन्निहित बैंक एकाउंट की जानकारी डाउनलोड कर सकेंगे । उक्त सुविधा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हितग्राही आधार लिंक्ड हैं अथवा नहीं । यदि किसी कारणवश आधार लिंक्ड बैंक एकाउंट उपलब्ध नहीं हैं, तो विभाग विशेष मुहिम चलाकर आधार क्रमांक बैंक खाते से लिंक करने का कार्य सुनिश्चित करें । 

3. PFMS अंतर्गत हितग्राहियों के आधार के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करने की सुविधा विकसित करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग एवं SNA धारित बैंक की होगी । यह सुविधा PFMS अंतर्गत भी सुनिश्चित कराने का दायित्व SNA धारित बैंक एवं विभागीय अधिकारियों का रहेगा । विभागीय अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे संबंधित योजना के हितग्राहियों के आधार क्रमांक की जानकारी संबंधित SNA धारित बैंक को उपलब्ध कराते हुये भुगतान AEPS के माध्यम से सुनिश्चित करावें । आवश्यकता के दृष्टिगत यह कार्य विशेष मुहिम चलाकर शीघ्र पूर्ण किया जाये। 

4. संबंधित विभाग द्वारा IFMIS से हितग्राही को बैंक के भुगतान की सफलता की सूचना SMS के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें योजना का नाम, भुगतान राशि के साथ बैंक शाखा का नाम, एवं एकाउंट क्रमांक ( Last Four Digits Visible ) उपलब्ध होगा । यह सुविधा PFMS अंतर्गत भी सुनिश्चित कराने का दायित्व SNA धारित बैंक एवं विभागीय अधिकारियों का रहेगा । PFMS अंतर्गत हितग्राही को भी इसी स्वरूप में SMS प्रसारित किया जाना है । विभागीय अधिकारी SNA धारित बैंक से समन्वय कर उक्त अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। 

5. यदि किसी विभाग की किसी योजना में किसी विशिष्ट प्रक्रिया से अनुदान राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो तदाशय का प्रस्ताव निम्नानुसार गठित साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये :-

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