No: एफ 9-2/2025/नियम/चार Dated: Oct, 15 2025

मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में 

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2025 / नियम / चार, भोपाल, दिनांक 08 मई, 2025 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 मार्च, 2025 से (भुगतान माह अप्रैल, 2025) से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन / परिवार पेंशन पर 246% की दर से एवं सातवे वेतनमान में 53% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

2. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा पत्र दिनांक 25.08.2025 से म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के अंतर्गत पेंशनर / परिवार पेंशनर को दिनांक 01.09.2025 से सातवें वेतनमान में 55% एवं छठवें वेतनमान में 252% महंगाई राहत दिये जाने हेतु सहमति म.प्र. शासन की सहमति चाही गयी है।

3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 सितम्बर, 2025 (भुगतान माह अक्टूबर, 2025) से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :-

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