No: 9474 Dated: Oct, 20 2023

बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2023

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -

(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2023 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम - 144 (xi) में किये गये संशोधन के आलोक में बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-30 के उपनियम (xxii ) को निम्नवत संशोधित किया जाता हैं :-

"इन नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के रहते हुए राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने राज्य के अधीन किसी देश या देशों या देश समूहों के बोलीदाताओं/निविदादाताओं या उन देश/देशों या देश-समूहों के किसी इकाई के साथ वाणिज्यिक व्यवस्था रखने वाले बोलीदाताओं/निविदादाताओं से अधिप्राप्ति संबंधित निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक शर्त/प्रतिबंध/बंधेज यथा पूर्व निबंधन और/या स्क्रीनिंग सहित अन्य शर्त लगाये जाने के संबंध में आवश्यक आदेश/दिशा-निर्देश लिखित रुप से निर्गत कर सकेगी इस तरह के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर कोई अधिप्राप्ति नहीं की जायेगी।"

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