No: 27 Dated: May, 14 2020

संख्या- वि0(27) पे०को0-49/2019

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ:- (1) यह नियमावली बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

2. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 एवं 139 में अंकित शब्दावली 'राज्य सरकार' को 'सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राहुल सिंह)           

सचिव (व्यय)          

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