No: 2916 Dated: Jun, 03 2020

बिहार सरकार 

वित्त विभाग 

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कोषागार संहिता, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संहिता बनाते हैं:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :- (1) यह संहिता "बिहार कोषागार (संशोधन) संहिता, 2020" कही जा सकेगी। 

    (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

    (3) यह तुरंत प्रवृत होगी । 

2. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-349 में संशोधन :-

    (क) बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 349 के उपनियम (2) (v) में प्रयुक्त शब्द “तीन क्रमिक वित्तीय वर्ष” को “पांच क्रमिक वित्तीय वर्ष" से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

    (ख) बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 349 के उपनियम (2) (vii) के बाद निम्नलिखित उपनियम (2) (viii) जोड़ा जायेगा :

"दिनांक 01.04.2019 के पूर्व खोले गये सभी पी०एल०/पी0डी0 खाते को CFMS व्यवस्था के अंतर्गत संधारण की तिथि default रूप से 01.04.2019 माना जायेगा एवं पी०एल०/पी0डी0 खाते में जमा अप्रयुक्त राशि पाँच क्रमिक वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययगत हो जायेगी ।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह) 

सचिव(व्यय)

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