No: 13350 Dated: Aug, 02 2022

सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवको के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अहर्ता की सशर्त छूट के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक-10073 दिनांक-18.12.2008 द्वारा राज्य महादलित आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत मृत महादलित सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान की गयी है। कालांतर में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत बिहार समूह-'घ' (भर्ती एवं सेवा-शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रवृत्त हो जाने के उपरांत महादलित समुदाय के सरकारी सेवकों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में उनके शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में कतिपय पृच्छाएँ प्राप्त हुई हैं।

2. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया जाता है कि सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अर्हता में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्र संख्या-10073 दिनांक-18.12.2008 द्वारा दी गई छूट के प्रावधान पूर्व की भांति प्रभावी हैं।

3. अतः अनुरोध है कि सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्र संख्या-10073 दिनांक-18.12.2008 के अनुरूप ही कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

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