No: सी-5-2/2018/1/3 Dated: Aug, 11 2023

राज्‍य सरकार के विभागों में संविदा पर नियुक्‍त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में विस्‍तृत दिशा-निर्देश - 11/08/2023

संदर्भ - इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 22 जुलाई-2023 

कृपया उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें। राज्य शासन के ध्यान में यह विषय आया है कि कण्डिका 3.3 में गठित समिति और कण्डिका 11.5 के अंतर्गत संबंधित निगम/ मंडल आदि द्वारा लिए गए निर्णय से अगर कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो वह अपना अभ्यावेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है :- 

1. संदर्भित दिशा-निर्देश की कंडिका 3.3 में उल्लेखित समिति द्वारा लिए गए निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए हितधारी स्वयं अपना अभ्यावेदन संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रस्तुत करेगा। प्रशासकीय विभाग उसका परीक्षण कर अपना अभिमत कंडिका 3.3. में उल्लेखित समिति के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा। 

2. मध्य प्रदेश शासन के विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय/विश्वविद्यालय/आयोग/विकास प्राधिकरण/बोर्ड/ परिषद/संस्थाओं के द्वारा कण्डिका 11.5 के अंतर्गत लिए गए समुचित निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन निम्न समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा:-

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