No: 57/2020/दो/सी-1 Dated: Apr, 08 2020

राज्य शासन ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में ऐस्मा (ESMA) लागू कर दिया है। इन संस्थानों में समस्त स्वास्थ्य सुविधाएँ, डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडीकल उपकरणें की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, दवाइयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एम्बुलेंस सेवाओं पर लागू किया गया है। यह आदेश पानी एवं बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएँ, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बॉयोमेडीकल वेस्ट प्रबंधन में भी प्रभावशील किया गया है।

गृह विभाग द्वारा मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम-1979 की धारा-4 की उपधारा-1 के अन्तर्गत यह कार्रवाई की गई है। इन अत्यावश्यक सेवाओं में ऐस्मा लागू होने से कार्य करने से इंकार किये जाने को प्रतिषेध किया गया है।

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