No: F 9-4/2023 Dated: Jan, 11 2024

राज्य शासन के दिनांक 01-01-2005 अथवा इसके उपरांत नियुक्त कार्मिको के सावा से पृथक होने की स्थिति में एन.पी.एस जमा राशि का अंतिम भुगतान

राज्य शासन के दिशा-निर्देश दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त, सेवात्याग एवं मृत्यु के प्रकरणों में फण्ड मैनेजर के पास जमा राशि के अभिदाता अथवा नामांकित, वैध उत्तराधिकारी को भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

2. विभिन्न स्तरों से चाहे जा रहे परामर्श के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके उपरांत नियुक्त कार्मिकों के विभिन्न कारणों से अनिवार्य सेवानिवृत्त/पदच्युत सेवा से पृथक करने की स्थिति में फण्ड मैनेजर के पास जमा राशि के अभिदाता को भुगतान के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

  “प्राधिकरण (पेंशन कोष नियमाक एंव विकास प्राधिकरण ) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवार्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथा स्वीकार अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस से एकमुश्त और वार्षिक राशि संदेय होगी। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में अभिदाता अपने विकल्प पर एक गैर सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदान करना जारी रख सकेगा ।"

3. यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

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