No: 2221 Dated: Apr, 15 2020

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

सेवा में,

                      सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव,

                      सभी विभागाध्यक्ष,

                      सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

                       सभी जिला पदाधिकारी,

                       सभी कोषागार पदाधिकारी

  विषय    :-        पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए विभागीय अग्रिम/वन अग्रिम की निकासी हेतु वित्त विभागीय अनुदेश पत्रांक2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 एवं पत्रांक-3748 दिनांक-05.04.2010 में हुए संशोधन के संबंध में ।

प्रसंग:-  वित्त विभागीय पत्र 6117 दिनांक-23.07.2019 एवं 2219 दिनांक 08.04.2020

महाशय,

               उक्त विषयक प्रासंगिक वित्त विभागीय पत्र 6117 दिनांक-23.07.19 के द्वारा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए विभागीय अग्निम/ वन अग्रिम की निकासी के निमित्त, वित्त विभागीय अनुदेश पन्नांक-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 एवं पत्रांक-3748 दिनांक-05.04.2010 में हुए संशोधन संबंधित अनुदेश अगले आदेश तक के लिए मान्य है।

               अतः उक्त विषयक प्रासंगिक वित्त विभागीय पत्र 6117 दिनांक-23.07.2019 (जो वित्त विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है) के प्रावधान वित्त विभागीय पत्रांक-2219 दिनांक-08.04.2020 से प्रभावित नहीं होंगे ।

विश्वासभाजन
(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय)।

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