No: F.21(1)WM/2018 Dated: Jun, 14 2019

राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायतशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों इत्यादि के डोरमेंट बैंक खातो में अवशेष राशि को राजकोष में जमा कराने से संबंधित निर्देश

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