No: 2648 Dated: Mar, 14 2023

वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु निर्धारित समय-सीमा मेंं माह मार्च, 2023 में कोषागार में प्रस्तुत विपत्र पारित करने से सम्बंधित दिशा-निर्देश

प्रसंग:- वित्त विभागीय पत्रांक 2169 दिनांक 01.03.2023 एवं 2186 दिनांक 02.03.2023

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा कोषागार में विपत्रों के प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस क्रम में ऐसे मामलें संज्ञान में आये है, जिसमें निर्धारित समय-सीमा में कोषागार में प्रस्तुत कतिपय विपत्र (विभिन्न आकस्मिक व्यय मदो यथा कार्यालय व्यय, मशीन एवं उपस्कर वाहन एवं ईंधन दूरभाष इत्यादि से संबंधित ) को सिस्टम द्वारा Auto Reject किये जाने के साथ ही DDO को वापस कर दिया गया है।

वस्तुतः प्रासंगिक पत्रों द्वारा केवल कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके पश्चात कोषागार के स्तर पर विपत्रो की सम्यक जाँच एवं निष्पादित करने की प्रक्रिया हेतु उक्त समय सीमा प्रभावी नहीं है।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे विपत्र जो निर्धारित समय-सीमा में प्राप्ति के बावजूद Auto Rejected एवं DDO को वापस हो गये है, उन्हें पुनः कोषागार में दिनांक 16.03.2023 तक प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसकी सम्यक जाँच के उपरांत कोषागार द्वारा नियमानुसार निष्पादन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

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