No: 1598 Dated: Feb, 28 2022

वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह मार्च, 2022 में कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने से सम्बंधित दिशा-निर्देश

प्रसंग:- वित्त विभागीय पत्रांक-153 ACS(F) दिनांक 16.12.2021, 736 दिनांक 02.02.2022 एवं 1101 दिनांक 15.02.2022 

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा कोषागारों में विपत्रों के प्रस्तुत किये जाने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में निर्गत किये गये हैं। उक्त के क्रम में पुन: सूचित करना है कि वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न मदों के विपत्रों का प्रस्तुतीकरण कोषागार में ससमय किया जाय ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कोषागारों में प्रस्तुत विपत्रों की सम्यक जाँच कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित बिन्दु का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा:-

1.  मूल बजट प्रावधान, प्रथम अनुपूरक एवं द्वितीय अनुपूरक से उपबंधित राशि अन्तर्गत पूर्व निर्धारित प्रतिशत बंधेज की सीमा के अधीन विभिन्न मदों में देयता के अनुरुप राशि की नियमानुसार निकासी हेतु संबंधित कोषागारों में सभी प्रकार के विपत्र दिनांक 15.03.2022 तक प्रस्तुत कर दिया जाए। उक्त तिथि के पश्चात् इससे संबंधित कोई भी विपत्र कोषागार में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

2. दिनांक 20 मार्च, 2022 तक केवल तृतीय अनुपूरक से उपबंधित राशि अन्तर्गत निर्धारित बंधेज सीमा के अधीन विभिन्न मदों में देयता के अनुरुप आवश्यक विपत्र कोषागार में स्वीकार किये जायेंगे। 

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में 20 मार्च, 2022 के बाद कोई भी विपत्र कोषागार में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। 

4. कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने संबंधित उक्त क्रमांक-1 से 3 में वर्णित निर्धारित समय-सीमा निम्नलिखित विषय यथा - आपदा से संबंधित व्यय/न्यायालय/लोकायुक्त कार्यालय/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार मानवाधिकार आयोग/राज्यपाल सचिवालय/विधान मंडल/कोविड-19 रोकथाम से संबंधित विपत्रों पर लागू नहीं होंगे अर्थात् ये सभी विपत्र चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 20.03.2020 के बाद भी कोषागार में स्वीकार किये जायेंगे। 

अनुरोध है कि अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

 

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