No: एफ 35-09/2020/दो/सी-2 Dated: Jun, 15 2021

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश 

राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बन्ध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

1/ सभी सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन/ मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। 

2/ स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। 

3/ सभी धार्मिक/पूजा स्थल खुल सकेंगें किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा । 

4/ समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 100% कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगें। 

5/ समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक खुल सकेंगें। शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त्त समय में खुल सकेंगे। तथापि सभी सिनेमा घर, थिएटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे । 

6/ समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। 

7/ जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात 08.00 बजे तक 50% कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगें । 

8/ समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे ।

 

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