No: 10877 Dated: Nov, 21 2022

षष्ठ्म केंद्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01.07.2022 के प्रभाव से 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के सम्बंध में

वित्त विभाग के संकल्प सं0-4478 / वि० दिनांक 09.05.2022 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से 203 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के पत्रांक-1 / 3(1)/2008-E.II (B), दिनांक- 12.10.2022 द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से 203% से बढ़ाकर 212% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-

(i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01.07.2022 के प्रभाव से 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग) के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा ।

(iv) महंगाई भत्ता / राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता / राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार / वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान

तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उच्च न्यायालय, पटना / बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद् के कर्मियों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता / राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय / मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा / मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।

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