No: 10876 Dated: Nov, 21 2022

पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01.07.2022 के प्रभाव से 381% के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के सम्बंध में

वित्त विभाग के संकल्प सं0-4479, दिनांक 09.05.2022 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन / पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से 381% की दर से महगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति दी गयी थी ।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के पत्रांक- 1/3(2)/2008- E.II (B), दिनांक- 12.10.2022 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से 381% से बढ़ाकर 396% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि-

(i) पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01.07.2022 के प्रभाव से 381% के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से लागू पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन / पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों / पेंशनभोगियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता / राहत की दर 381% से बढ़ाकर 396% किये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

(iii) पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन / पेंशन एवं महंगाई वेतन / पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महंगाई भत्ता / राहत परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन / वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता / राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

(iv) महंगाई भत्ता / राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता / राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार / वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उच्च न्यायालय, पटना / बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद् के कर्मियों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता / राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय / मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा / मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

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