No: 6981 Dated: Aug, 08 2023

वित्तीय वर्ष- 2023-24 में निधि निकासी एवम व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के सम्बंध में - 08/08/2023

प्रसंग :- वित्त विभागीय पत्रांक 3151 दिनाक 31.03.2023 एवं 6482 दिनांक - 25.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक- 2561 दिनांक- 17.04.1998 की कंडिका-2 में निर्धारित चौमाही प्रतिशत के अनुसार आवंटन दिये जाने का प्रावधान है, जिसके आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रासंगिक विभागीय पत्रों द्वारा सिलिंग का निर्धारण किया गया है । सम्प्रति विभागीय पत्रांक 6482 दिनांक 25.07.2023 द्वारा स्थापना प्रतिबद्ध व्यय एवं स्कीम दोनों मदों में सिलिंग को 65 प्रतिशत तक निर्धारित किया गया है ।

इसी क्रम में समीक्षोपरांत स्थापना प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत निम्नांकित विषय शीर्षों में प्रतिशत बंधेज को शत-प्रतिशत शिथिल किया जाता है :-

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