No: 7487 Dated: Nov, 05 2021

विभिन्न स्तर के लोक सेवकों /पदाधिकारिओं के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की अधिसीमा निर्धारण के सम्बन्ध में

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-947, दिनांक-05/02/2020 द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्तर के लोक-सेवकों/पदाधिकारियों के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की अधिसीमा (जिसमें वाहन की ऑन-रोड कीमत एवं साज-सज्जा में होने वाले अन्य व्यय भी शामिल है) का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा किया गया है, जो निम्नवत् है:

(i) माननीय मंत्री/उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एवं समकक्ष के लिए - ₹25 लाख 

(ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं समकक्ष के लिए - ₹ 20 लाख 

(iii) जिला पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए - ₹18 लाख 

(iv) जिला जज/पुलिस अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए - ₹13 लाख 

(v) अन्य पदाधिकारी (जिन्हें वाहन अनुमान्य है) के लिए - ₹11 लाख

प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में माननीय मंत्री/उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एवं समकक्ष के उपयोग के लिए वाहन क्रय हेत व्यय की निध ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

सूचनार्थ प्रेषित।

 

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