No: 9138 Dated: Nov, 15 2019

एजेंसी बैंकों द्वारा अपने CPPC के माध्यम से राज्य पेंशनरों को किये जाने वाले भुगतान का स्क्रौल प्रत्येक जिले में केवल जिला कोषागार को उपलब्ध कराने के सम्बंध में

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