No: F 35-09/2020/C-2/2 Dated: Jan, 31 2022

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश - 31/01/2022

सन्दर्भ - विभागीय परिपत्र कमांक एफ 35-09/2020/सी-2/दो, दिनांक 14 जनवरी, 2022

राज्य शासन द्वारा संदर्भित परिपत्र दिनांक 14 जनवरी, 2022 द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी करता हैं:-

कक्षा 01 से 12वीं तक की समस्त कक्षाएं विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगी । 

छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के शत-प्रतिशत विद्याथियों के लिए संचालित होंगे । छात्रावास/आवासीय विद्यालय में कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के शत-प्रतिशत विद्याथियों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने के उपरांत 50 प्रतिशत क्षमता के अन्तर्गत शेष बची क्षमता में कक्षा 6वीं, 7वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी । छात्रावास/आवासीय विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक विद्यार्थी उपस्थित न हो ।

ऑनलाईन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जायेगी । 

विद्यालय/छात्रावासों में कोविड-19 के प्रोटोकोल का गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाए ।

उपरोक्त दिशा-निर्देश दिनांक 01 फरवरी, 2022 से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे । दिनांक 14 जनवरी, 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की शेष कंडिकाएं यथावत लागू रहेंगी । इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे |

 

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