No: एफ 35-09/2020/सी-2/दो Dated: Jul, 31 2021

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश 

राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में गृह विभाग के संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किये गये है, जो दिनांक 31.07.2021 तक प्रभावशील हैं । 

2/ उक्त संदर्भित दिशा निर्देश दिनांक 14 जुलाई, 2021 एवं दिनांक 19 जुलाई, 2021 को यथावत लागू रखते हुए उक्त दिशा निर्देश दिनांक 10 अगस्त, 2021 तक प्रभावशील रहेंगे ।

कृपया दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

 

 

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