No: 1758/3022/2022/नियम/चार Dated: Oct, 20 2022

माह अक्टूबर, 2022 का वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश कोषालय संहिता - 2020 के सहायक नियम 109(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्णय लिया है कि माह अक्टूबर, 2022, के वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान जो कि माह नवम्बर, 2022 में देय है, को दीपावली पर्व के दृष्टिगत दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 एवं पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाये। 

यह भी निर्णय लिया गया है कि आउटसोर्स एजेन्सी, को भी माह अक्टूबर, 2022, हेतु व्यवसायिक सेवाओं के लिये देय राशि का भुगतान भी दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 एवं पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाये ताकि, वे आउटसोर्स कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान कर सकें। 

राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम / स्थानीय निकाय / विश्वविद्यालय / स्वशासी निकायों आदि संस्थाओं को परामर्श है कि वे अपने संस्थानों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये, उपरोक्तानुसार कार्यवाही पर विचार कर सकते हैं।

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