No: सी-5-2/2018/1-3 (पार्ट फाईल) Dated: Oct, 18 2022

संविदा पर नियुक्‍त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु नीति-निर्देश - 18/10/2022

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक, सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05जून, 2018 की कंडिका 1.4 में संविदा कर्मियों हेतु 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के निर्देश हैं।

इस संबंध में शासन के ध्यान में यह बिन्दु लाया गया है कि 20 प्रतिशत आरक्षण किस प्रकार लागू किया जाए। साथ ही नियमित पदों पर भरती हेतु पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को किस प्रकार भरा जाए। 

उपरोक्त के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि संविदा हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत पदों पर होरिजेन्टल आरक्षण लागू होता है। अतः पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

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