No: 617/R-784/2022 Dated: Jun, 25 2022

प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-23 का विधान सभा में उपस्थापन

Presentation of First Supplementary Estimate for the year 2022-23 in the Legislative Assembly

वित्तीय वर्ष में प्रथम अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन आगामी विधान सभा सत्र में किया जाना संभावित है। 

2. वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान में निम्नांकित स्वरूप की मदें ही सम्मिलित की जावेगी:-

(i) जिनके लिये राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया हो। 

(ii) जिनके लिये वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई हो। 

(iii) जिनके लिये भारत सरकार/अन्य एजेन्सी से वित्तीय सहायता/केन्द्रांश स्वीकृत की गई है तथा जो विद्यमान मदों से विमुक्त न की जा सकती हो तथा जिस हेतु अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था प्रशासकीय विभाग अन्य प्रचलित योजनाओं में उपलब्ध राशि में से कटौती कर बचत की राशि से नहीं कर पायेगें। 

(iv) वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 539/915/2020/ब-1/चार, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (Css) के राज्यांश आहरण हेतु पृथक बजट लाईनों को प्रतीक प्रावधान से खोले जाने हेतु (यदि बजट 2022-23 में नहीं खोले जा सके हों तो)। 

(v)  वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 468/915/2020/ब-1/चार, दिनांक 12/05/2022 के अनुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के शेष अवधि के लिये वेतन-भत्तों के भुगतान हेतु आवश्यक राशि के साथ पृथक बजट लाईनों को खोले जाने हेतु। 

3. ऐसे नवीन मदों के प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किये जा सकेगें जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त मांग की जा रही हो । वाहन क्रय के प्रस्ताव शामिल नहीं किये जायेंगे । 

4. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान के प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त वित्त विभाग को दिनांक 05/07/2022 तक निश्चित रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें। अनुपूरक अनुमान से संबंधित संक्षेपिका (हिन्दी में) संलग्न निर्धारित दो प्रपत्रों में जानकारी, विभाग के सभी बीसीओ के एकजाई प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाये। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि निर्धारित प्रपत्र के सभी स्थानों की आवश्यक पूर्ति कर दी गई है। योजनाओं के अंतर्गत व्यय हेतु सेगमेंट कोड एवं नाम अवश्य ही लिखे जायें। कृपया लेखा शीर्ष का पूर्ण विवरण का सही परीक्षण कर लें। 

5. जिन मदों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होनी है, उनकी संक्षेपिका, केन्द्रीय सहायता की राशि, जो राज्य को ऋण एवं अनुदान के रूप में प्राप्त होगी, का लेख करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न की जाये। इसी प्रकार यदि कोई व्यय, जिसके लिये राशि मांगी जा रही है, उसे यदि स्वीकृत बजट की बचत से लेखों में समायोजित होना है, तो उसके संबंध में अनुदान संख्या एवं शीर्ष सहित कृपया पूर्ण विवरण दिया जाये । 

संलग्न :- प्रपत्र

 

For the Latest Updates Join Now
Recent Circular