No: 7530 Dated: Nov, 09 2021

पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महॅगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1/2020-E-II(B), दिनांक-20/07/2021 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5422, दिनांक-19/08/2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/4/2021-E-II(B) दिनांक 25/10/2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि - 

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा। 

(iii) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. उक्त बढ़ी हुई दर से महँगाई राहत दिनांक-01/07/2021 से भुगतेय है और बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता का भुगतान माह नवम्बर, 2021 के पेंशन में जोड़कर होगा, परन्तु इसके पूर्व के माह जुलाई, 2021 से आकलित बकाये राशि का भुगतान इसके पश्चात् किया जाएगा।

6. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

 

 

 

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