No: 7529 Dated: Nov, 09 2021

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महॅगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1/2020E-II(B), दिनांक-20/07/2021 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं०-5421, दिनांक-19/08/2021 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/4/2021-E-II(B) दिनांक 25/10/2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि -

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को दिनांक 01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत मॅहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 

(ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। 

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णाकत कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। 

(iv) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उक्त बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक-01/07/2021 से भुगतेय है और बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का भुगतान माह नवम्बर, 2021 के वेतन में जोड़कर होगा, परन्तु इसके पूर्व के माह जुलाई, 2021 से आकलित बकाये राशि का भुगतान उसके पश्चात् किया जाएगा।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी।

 

 

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