No: 7531 Dated: Nov, 09 2021

दिनांक-01/01/2020 से 30/06/2021 तक की अवधि में सेवानिवृत हुए राज्यकर्मियो को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति के संबंध में

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/1/2020-EII(B), दिनांक-23.04.2020 द्वारा कोविड 19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2020, दिनांक-01.07.2020 एवं दिनांक-01.01.2021 से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान नहीं किये जाने तथा दिनांक-30.06.2021 तक मौजूदा दर अर्थात् 17% की दर से महँगाई भत्ता का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1/2020-EII(B), दिनांक-20.07.2021 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मियों के लिए समेकित रूप से महंगाई भत्ता/राहत की दर 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, जो दिनांक-01.07.2021 से प्रभावी है। महँगाई भत्ता/राहत की दर में उक्त 11% की वृद्धि में दिनांक-01.01.2020 से 4%, दिनांक-01.07.2020 से 3% एवं दिनांक-01.01.2021 से 4% की वैचारिक पर्धित दर समाहित है। तदालोक में राज्य सरकार के कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है।

3. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में दिनांक-01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को 17% की दर से महँगाई भत्ता का आकलन करते हुए उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान किया गया है। उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि, किसी सरकारी कर्मी को एकबारगी भुगतेय सेवान्त लाभ है, जो उसके अंतिम वेतन और महँगाई भत्ता की वास्तविक दर पर आकलित होता है। इस प्रकार उक्त अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वैचारिक रूप से वर्धित महंगाई भत्ता की दर का लाभ नहीं मिल सका है। इस बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(5)/E-V/2020, दिनांक-07.09.2021 द्वारा जनवरी-2020 से जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान दिनांक-01.01.2020 से 21%; दिनांक01.07.2020 से 24% एवं दिनांक-01.01.2021 से 28% की दर से वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता/राहत की दर से आकलित कर किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

4. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में वैसे राज्य कर्मी, जो दिनांक01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुरूप वैचारिक रूप से वर्धित महंगाई भत्ता की दर से आकलित करते हुए उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

5. अतः सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक-01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति निम्नरूपेण दी जाती है :-

सेवानिवृत्ति की अवधि परिकलन हेतु महँगाई भत्ता की वैचारिक दर
दिनांक-01.01.2020 से 30.06.2020 मूल वेतन का 21%
दिनांक-01.07.2020 से 31.12.2020 मूल वेतन का 24%
दिनांक-01.01.2021 से 30.06.2021 मूल वेतन का 28%

 

 

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