No: 3-एम०-57/2019सा०प्र० Dated: Feb, 06 2020

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

                गुफरान अहमद

                सरकार के उप सचिव

सेवा में

                सभी विभाग

                सभी विभागाध्यक्ष

                सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

                सभी जिला पदाधिकारी

विषय  :-    आपराधिक मामले में दोषसिद्ध/राजायाफ्ता सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने के संबंध में।

महाशय.

             निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि यदि किसी सरकारी सेवक के विरुव उसके सेवाकाल में ही उसके सेवा संबंधी कृत्य के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया गया हो, तथा इस आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त दोषसिद्ध पाते हुए उसे दंडित किया गया हो, तब इस परिस्थिति में भी क्या नियम-43(क) के प्रावधान के तहत पेंशन रोक रखने या वापस लेने का सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना नियमसम्मत् होगा अथवा नहीं इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना विचाराधीन था।

2. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के प्रावधान के संदर्भ में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0-2527/2009 में दिनांक 13.02.2012 को एक महत्त्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जिसका संदर्भित अंश निम्नवत् है :-

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