No: 635 Dated: Jan, 10 2024

कालावधि में संशोधन के संबंध में

विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-7433 दिनांक 05.06.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम कालावधि में संशोधन।

7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के पद सोपान में वेतन स्तर (पे-लेवल) आधारित व्यवस्था लागू करते हुए न्यूनतम कालावधि का निर्धारण किया गया है एवं इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के स्तर से संकल्प संख्या - 7433 दिनांक- 05.06.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निदेश राज्य के सभी संबंधित प्राधिकारों को संसूचित किए गए हैं।

2. उपर्युक्त संकल्प निर्गत होने के पश्चात राज्य के कतिपय सेवा/संवर्ग, जिसमें वेतन स्तर - 4 से वेतन स्तर -7 में प्रोन्नति दी जाती है, के कर्मियों द्वारा पूर्व से निर्धारित न्यूनतम कालावधि को कम करने के लिए कई अवसरों पर आवेदन समर्पित किए गए, जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा देश के अन्य राज्यों से एतद संबंधी सूचना एकत्र की गयी एवं समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पड़ोसी राज्य झारखंड में वेतन स्तर 4 से वेतन स्तर -7 (आशुलिपिकीय सेवा के संदर्भ में) प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि बिहार राज्य की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। इसी प्रकार अन्य राज्यों से भी प्राप्त सूचना के आधार पर मामले की समीक्षा की गयी तथा राज्य सरकार के कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित विभिन्न वेतन स्तरों में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

3. सम्यक् विचारोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या - 7433 दिनांक- 05.06.2018 की कंडिका- 3 (i) में आंशिक संशोधन करते हुए वेतन स्तर 3 से वेतन स्तर 7 में प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है -

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